अनुशासक मण्डल

14. छात्राओं को कालेज आते समय अथवा कालेज से वापस जाते समय बीच में कहीं नहीं ठहरना चाहिए l महाविद्यालय पढाई के घंटों में या बीच के खाली घण्टों में उन्हें अपनी सहेली आदि के घर नहीं जाना चाहिए | खाली घण्टों में छात्राओं को विश्राम कक्ष में या रीडिंग रूम में रहना चाहिए |
15. छात्राओं को कालेज के पते पर पत्राचार नहीं करना चाहिए |
16.किसी छात्रा के अभिभावक अथवा सम्बन्धी, प्राचार्य अथवा प्रधान अनुशासक की आज्ञा के बिना उससे न मिल सकेंगे |
17. संस्था से लगा हुआ स्वराज कुटीर सभी विद्यार्थियों के लिये निषिद्ध है |
18. महाविद्यालय के परिचरों एवं लिपिकों से विद्यार्थियों को उचित व्यवहार करना चाहिए तथा उनसे अपना व्यक्तिगत काम नहीं कराना चाहिए |
19. इन नियमो का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थी अनुशासक मण्डल के निर्णयानुसार गम्भीरतापूर्वक दण्डित किये जायेंगे |
20. सूचना पट को प्रतिदिन देखने की सलाह विद्यार्थियों को दे जाती है |
21. विद्यार्थियों को यह याद रखना चाहिए कि महाविद्यालय उनकी मात संस्था है और उसके सम्मान अथवा सम्पत्ति की रक्षा करना उनका अपना परम कर्तव्य है |
22. विशेष परिस्थिति के अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्राचार्य एवं अध्यापकों से विद्यालय में ही मिलना चाहिए, निवास पर नहीं |
23. बेला आरम्भ होने पर ही विद्यार्थी अपनी-अपनी कक्षाओं के लिये प्रस्थान करे | इसके पूर्व सम्बन्धित अध्ययन कक्ष  के प्रवेश द्वार पर खड़ा होना अथवा बरामदे में टहलना वर्जित है |
24.छात्राओं को निर्धारित वेश (सलवार कुर्ता व दुपट्टा अथवा साड़ी) में आना चाहिए |
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